रतलाम। शहर में जमीन सौदे को लेकर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जमीन का विक्रय अनुबंध कर 90 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद पांच साल तक रजिस्ट्री नहीं कराने और बाद में वही जमीन अपने बेटे के नाम दान करने के आरोप में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अनाज व माइनिंग व्यवसायी सैयद अख्तर अली समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। सड़क दुर्घटना में घायलों को ratlam रैफर 👇👇
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शिकायतकर्ता विजय (64) पिता मांगीलाल कटारिया निवासी पैलेस रोड, रतलाम ने थाना स्टेशन रोड में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार वर्ष 2021 में सर्वे क्रमांक 221/1 एवं 221/2 की कुल 4.4700 हेक्टेयर भूमि का विक्रय अनुबंध सैयद अख्तर अली, सैयद अफसर अली, मोहब्बत अली, अलताब बी एवं फिरोजा बी के साथ 2 करोड़ 70 लाख रुपए में हुआ था।
अनुबंध के तहत 90 लाख रुपए अलग-अलग चेक के माध्यम से एडवांस दिए गए थे। 9 मार्च 2021 को उप पंजीयक कार्यालय में अनुबंध पंजीकृत भी कराया गया था। शेष राशि 7 मार्च 2023 तक रजिस्ट्री के समय देने की सहमति बनी थी तथा भूमि पर लिए गए बैंक ऋण की एनओसी प्रस्तुत करना भी तय था।

रजिस्ट्री के नाम पर टालमटोल
आरोप है कि तय समय आने पर आरोपियों ने व्यक्तिगत कारण बताकर एक वर्ष की मोहलत मांगी। 9 फरवरी 2023 को पंजीयन अवधि बढ़ाने का अनुबंध भी किया गया, लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हुआ। बड़ी खबर 👇👇
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जमीन बेटे के नाम दान, बैंक से लिया लोन
पुलिस जांच में सामने आया कि सैयद अख्तर अली ने विक्रय अनुबंध होने के बावजूद उक्त भूमि अपने पुत्र सैय्यद मुर्तुजा अली के नाम दान पत्र कर दी। इतना ही नहीं, जमीन के आधार पर एचडीएफसी बैंक से लाखों रुपये का ऋण भी लिया गया।
पांच आरोपियों पर केस दर्ज

स्टेशन रोड थाना पुलिस ने सैयद अख्तर अली पिता वाहीद अली, सैयद अफसर अली, मोहब्बत अली निवासी वाहीद विला ओल्ड बायपास रोड रतलाम तथा अलताब बी व फिरोजा बी निवासी रहमत नगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह जादौन ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं, जो रतलाम, बांसवाड़ा व अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश देंगी। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
नारद न्यूज़ 24
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