बिलपांक फंटे पर ट्रक चालकों पर जानलेवा हमला: 12 घंटे में 7 आरोपी गिरफ्तार, एक चालक की मौत

♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

👇 लिसन न्यूज़

मामूली विवाद में लाठी-डंडों और लोहे की टॉमी से हमला, घायल चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा; पुलिस ने तीन बाइक और हथियार भी जब्त किए पूरी खबर (News Report)

रतलाम जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलपांक फंटे पर ट्रक चालकों के साथ हुई मारपीट और हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल एक ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक अभी उपचाराधीन है।

अहमदाबाद मे आशाराम जी आश्रम पर सिंधी समाज पहुंचे,

https://youtu.be/m526xanDPUg

पुलिस के अनुसार घटना 19 मार्च की रात की है। दो सगे भाई, जो ट्रक चालक हैं, अपने-अपने ट्रकों से यात्रा कर रहे थे। रात के समय बिलपांक फंटे के पास चाय पीने के दौरान कुछ स्थानीय युवकों से उनका मामूली बात को लेकर विवाद हो गया।

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी, लोहे की टॉमी और लात-घूंसों से दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को तत्काल रतलाम मेडिकल कॉलेज (GMC) में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है।

🟥 गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने इस मामले में ग्राम चिकलिया निवासी:

रोहित (19) पिता रामेश्वर निनामा

रामेश्वर (45) पिता शोभाराम निनामा

जगदीश (38) पिता शोभाराम निनामा

कन्हैयालाल (26) पिता रामेश्वर निनामा

तुलसीराम (28) पिता धुलजी कटिजा

भूरा (32) पिता मढिया भाभर

एक बाल अपचारी

को गिरफ्तार किया है।

वहीं घटना में शामिल भरत पिता शोभाराम निनामा घायल होने के कारण फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।

🟥 पुलिस की त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई।

एसडीओपी (ग्रामीण) किशोर पाटनवाला और बिलपांक थाना प्रभारी अय्युब खान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से 03 मोटरसाइकिल, 02 लोहे की टॉमी और एक तार वाला लट्ठ भी बरामद किया है।

इस मामले में अपराध क्रमांक 143/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109(1) और 191(3) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email
Print

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Live cricket updates

Radio

Stock Market Updates

Weather