16 वर्षीय छात्र से लाखों के जेवर और नकदी की वसूली, जान से मारने की धमकी देकर बनाया शिकार, दो आरोपी गिरफ्तार

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👇 लिसन न्यूज़

रतलाम। जिले के सैलाना थाना क्षेत्र में दोस्ती की आड़ में एक 16 वर्षीय छात्र को ब्लैकमेल कर नकदी और सोने के आभूषण ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने छात्र और उसके पिता की हत्या कराने तथा रास्ते में बड़ा हादसा कराने की धमकी देकर कई बार नकद रुपये लिए और बाद में घर से सोने की तीन अंगूठियां व एक जोड़ी सोने के कान के सरे भी मंगवा लिए।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।

क्या है पूरा मामला

एफआईआर क्रमांक 228/2026 के अनुसार, सैलाना के रंगवाड़ी मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय छात्र तन्मय राठौर ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती आदित्य सिसौदिया और अकलेश मोगिया से हुई थी। शुरुआत में दोनों ने उससे 500 से 1000 रुपये तक की रकम मांगी, जिसे वह घर से लाकर देता रहा।

कुछ समय बाद आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया कि यदि पैसे नहीं लाए तो उसे और उसके पिता को जान से मार देंगे या किसी बड़े हादसे का शिकार बना देंगे।

डर और भय के कारण छात्र ने घर से चोरी-छिपे तीन पुरानी सोने की अंगूठियां और एक जोड़ी सोने के कान के सरे निकालकर आरोपियों को दे दिए।

जब परिजनों ने घर से जेवर गायब होने पर पूछताछ की, तब छात्र ने पूरी घटना अपनी मां कोमल राठौर, पिता मुकेश राठौर और चाचा मनीष राठौर को बताई। इसके बाद 26 जून 2026 की शाम करीब 8:27 बजे थाना सैलाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो तथा एसडीओपी नीलम बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक पिंकी आकाश के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आदित्य सिसौदिया और अकलेश मोगिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उन्होंने अपने साथी हर्ष उर्फ हर्षवर्धन गुर्जर के साथ मिलकर छात्र को लगातार धमकाया और उससे नकदी व सोने के आभूषण लिए।

आरोपियों ने यह भी बताया कि जेवर आदित्य के खेत पर बने कमरे में छिपाकर रखे गए हैं। पुलिस बरामदगी की कार्रवाई कर रही है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। अन्य खबरों 👇

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इन धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5), 351(3) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस की जांच जारी

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पुलिस का मानना है कि विवेचना के दौरान और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं आरोपियों ने इसी तरह अन्य बच्चों को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया।

सराहनीय भूमिका

कार्रवाई में निरीक्षक पिंकी आकाश, उप निरीक्षक शीना खान, प्रधान आरक्षक संदीप भदौरिया तथा आरक्षक फकीरचन्द्र सोलंकी, तूफान भुरिया, सूर्यप्रसाद, विजय मोहनिया, भारत अलावा, मुरली कटारिया और संदीप परमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अभिभावकों के लिए चेतावनी

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यह घटना अभिभावकों के लिए भी गंभीर चेतावनी है। बच्चों की संगति, व्यवहार और गतिविधियों पर नियमित नजर रखना बेहद जरूरी है। अपराधी अब दोस्ती का झांसा देकर मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बना रहे हैं।

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Naradh News24
Author: Naradh News24

प्रधान संपादक

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