खेत की मेड़ के विवाद में हुई हत्या: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट का बड़ा फैसला

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डीएनए, फोरेंसिक, कॉल रिकॉर्डिंग, CDR और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने खोला हत्या का राज, सैलाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में न्यायालय का फैसला।
रतलाम | 31 जुलाई 2026 | नारद न्यूज़24
रतलाम जिले के सैलाना थाना क्षेत्र के ग्राम दिवेल में खेत की मेड़ (सेड़े) के विवाद को लेकर वर्ष 2024 में हुई चर्चित हत्या के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी ठहराए गए आरोपियों में विजयसिंह देवड़ा, दीपक उर्फ दीपु सोनेर और जस्सु उर्फ जसवंत सोलंकी शामिल हैं। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की।

अभियोजन के अनुसार 9 नवंबर 2024 को ग्राम दिवेल स्थित खेत पर हिम्मतसिंह का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने पत्थर, गोदड़ी, बीड़ी के अधजले टुकड़े और बीयर की बोतल के कांच के टुकड़े जब्त किए।  बड़ी खबर के लिए 👇 👇 https://youtube.com/@naradhnews2424
जांच में आरोपी विजयसिंह के मोबाइल से महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्डिंग मिली। पूछताछ में सामने आया कि खेत की मेड़ के विवाद को लेकर विजयसिंह ने अपने साथियों दीपक और जसवंत के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की थी। बाद में हत्या में प्रयुक्त लकड़ी और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।
फोरेंसिक जांच में डीएनए रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल डेटा विश्लेषण, वॉयस सैंपल मिलान और चिकित्सकीय साक्ष्यों ने अभियोजन की कहानी को मजबूत किया। घटनास्थल से मिले बीड़ी के टुकड़ों पर आरोपी जसवंत की लार तथा बरामद लकड़ी और गोदड़ी पर मृतक का रक्त मिलने से आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध हुई।

न्यायालय ने सभी वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला पुलिस अधीक्षक द्वारा सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया था। तीनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में हैं।👎👎

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हाइलाइट्स
✅ खेत की मेड़ के विवाद में हुई थी हत्या।
✅ तीन आरोपियों को आजीवन कारावास।
✅ डीएनए, फोरेंसिक और CDR बने अहम साक्ष्य।
✅ वॉयस रिकॉर्डिंग और मोबाइल विश्लेषण ने खोला राज।
✅ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों ने कोर्ट में साबित किया अपराध।✍️
Naradh News24
Author: Naradh News24

प्रधान संपादक

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