रतलाम। जमीन विवाद को लेकर तलवार, लोहे के सरिये और लाठियों से हमला करने के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव की अदालत ने पांच आरोपियों को

दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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मामला वर्ष 2019 में ग्राम कुड़ीपाड़ा, थाना बिलपांक का है। आरोपियों ने धूलिबाई के घर के बाहर उसकी बेटी सुभद्रा और दामाद नरसींग पर हमला किया था। हमले में नरसींग के सिर में गंभीर चोट लगी और पैर में फ्रैक्चर हुआ, जबकि सुभद्रा के हाथ में फ्रैक्चर पाया गया। नरसींग का अहमदाबाद में ऑपरेशन भी हुआ था।
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अदालत ने फरियादी, घायलों और प्रत्यक्षदर्शी के बयानों के साथ चिकित्सकीय साक्ष्य, जब्त हथियार और एफएसएल रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना।
एफएसएल जांच में कपड़ों और टॉवेल पर मानव रक्त पाया गया। आरोपी बाबू भाभर के खिलाफ आर्म्स एक्ट का अपराध भी सिद्ध हुआ।
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🔴 दोषी आरोपी
बाबू पिता गिरधारी भाभर
नानालाल उर्फ नानजी देवदा
चम्पालाल भूरिया
राधेश्याम भूरिया
देवराम मईड़ा


