बाजना थाने में FIR दर्ज, फरियादी ने गाय की कीमत 25 हजार रुपये बताई; पंचायत के बाद पुलिस से की शिकायत
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बाजना/रतलाम। रतलाम जिले के बाजना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोजपुरा में एक गर्भवती गाय के कथित रूप से चोरी होने और बाद में उसे काटकर खाने की बात सामने आने का मामला दर्ज हुआ है। फरियादी की शिकायत के आधार पर बाजना पुलिस ने तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की आगे की जांच में मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होना बाकी है।

प्राप्त एफआईआर के अनुसार, ग्राम भोजपुरा निवासी फरियादी खेती-किसानी का काम करता है। उसके पास दो बैल और तीन गायें हैं, जिन्हें वह अपने घर पर बांधकर रखता है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि 16 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10 बजे उसके घर के बाहर बंधी एक गर्भवती गाय गायब हो गई। गाय के बच्चा देने में लगभग एक माह शेष था।
तलाश के दौरान सामने आए नाम
शिकायत के अनुसार, गाय के गायब होने के अगले दिन 17 अक्टूबर को फरियादी ने अपने भाई और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर गाय की तलाश की। इस दौरान उसने हलकारा खुर्द निवासी तीन व्यक्तियों से गाय के संबंध में पूछताछ की।
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फरियादी का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पहले एक व्यक्ति ने गाय को दूसरे गांव ले जाने की बात कही। इसके बाद संबंधित गांव में जानकारी जुटाने पर उसे कथित रूप से गाय ले जाने की पुष्टि नहीं मिली।
भील पंचायत के बाद पुलिस में शिकायत
एफआईआर में दर्ज विवरण के मुताबिक, 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 के बीच इस मामले को लेकर भील पंचायत आयोजित हुई। फरियादी के अनुसार, पंचायत के दौरान मौजूद पंचों के सामने तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसके घर से 16 अक्टूबर की रात गर्भवती गाय ले जाने की बात स्वीकार की।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि जब फरियादी ने गाय वापस मांगी, तो संबंधित व्यक्तियों ने कथित रूप से गाय को काटकर खा जाने की बात कही। फरियादी ने गाय की कीमत लगभग 25 हजार रुपये बताई है।
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यह घटनाक्रम फिलहाल शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान और एफआईआर में दर्ज आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा मामले में संबंधित व्यक्तियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
बाजना पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण https://chat.whatsapp.com/DrVjtNFaGwPEhayU8Wc381?s=cl&p=a&mlu=4
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, बाजना थाने में एफआईआर क्रमांक 0634/2026 दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को दर्ज की गई है। उपलब्ध दस्तावेज में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303(2) तथा मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4/19 का उल्लेख है।

एफआईआर में तीन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचायत के बाद वह पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। अब मामले में पुलिस की जांच के आधार पर ही आरोपों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।
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महत्वपूर्ण: एफआईआर दर्ज होना आरोपों का न्यायिक रूप से सिद्ध होना नहीं है। मामले में पुलिस जांच और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।
नारद


