पशुओ के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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पशुओ के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया।

 

 

प्रतिबंधात्मक आदेशजुलाई 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण रतलाम जिले में पशुओ के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/पशुपालक द्वारा अपने गौवंश/मवेशियों को जानबूझकर अथवा अपेक्षा पूर्वक सार्वजनिक सड़क या स्थान पर खुला छोड़ता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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पशुपालक गौवंश/मवेशियों को अपने घर में बांधकर रखें, गौवंश/मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने हेतु संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत/नगरी निकाय कार्रवाई करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदाई होंगे। गौवंश/मवेशियों को सड़कों पर विचरण रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारी/वालंटियर नियुक्त किए जाए जो कि पशुओं को सडक पर विचरण करने से रोकेगे। कोई भी पशुपालक बीमार/ रोगग्रस्त/विकलांग गौवंश/मवेशियों को किसी मार्ग सड़क पर नहीं छोड़ेगा यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौपा जाए। सड़क दुर्घटना के मृत पशुओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय सुनिश्चित करेंगे। साथ ही घायल पशुओं के इलाज हेतु उपसंचालक पशुपालन डेयरी विकास रतलाम से संपर्क कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर मृत अवस्था में मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07412-263147 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 1033 पर दे सकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पंचायत राज अधिनियम मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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