मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत रतलाम पुलिस ने ऐतिहासिक वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 की धारा 68-ई एवं 68-एफ के अंतर्गत जब्ती की प्रक्रिया में लिया गया।

तस्करों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रकरण Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (SAFEMA) न्यायालय को भेजे गए थे।
पुलिस द्वारा 7 आरोपियों की कुल ₹78.50 करोड़ की संपत्तियां फ्रीज कराने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अब तक 3 आरोपियों की ₹14 करोड़ 72 लाख की अचल संपत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी हो चुके हैं।
फ्रिज की गई संपत्तियों का विवरण
१ ,गुमानसिंह गुर्जर (अरनिया गुर्जर, जिला रतलाम)
वर्ष 2014 में एनडीपीएस एक्ट के तहत रंगे हाथ पकड़ा गया। न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।
1.30 हेक्टेयर कृषि भूमि
अनुमानित मूल्य: ₹1.30 करोड़
संपत्ति फ्रीज
२, भगवान सिंह राजपूत (ग्राम हथुनियां, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर)
डोडाचूरा पाउडर बनाकर संगठित तस्करी में लिप्त। 15 वर्ष सश्रम कारावास व ₹1.50 लाख अर्थदंड।
10.6220 हेक्टेयर कृषि भूमि
3887 वर्गफीट आलीशान पक्का मकान
अनुमानित कुल मूल्य: ₹11.60 करोड़
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३, गोपाल धाकड़ (बडवन, थाना अफजलपुर, जिला मंदसौर)
वर्ष 2013 में तस्करी करते गिरफ्तार। 10 वर्ष सश्रम कारावास।
1.27 हेक्टेयर कृषि भूमि
अनुमानित मूल्य: ₹1.82 करोड़
संपत्ति फ्रीज
कुल फ्रीज की गई संपत्ति:
₹14 करोड़ 72 लाख (अचल संपत्ति)

रतलाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आदतन तस्करों को चिन्हित कर उनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्यवाही निरंतर की जाएगी।
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Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


