रतलाम: पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी हमला केस में बड़ा फैसला, 3 आरोपी दोषी, कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

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12 साल बाद इंसाफ! यास्मीन शेरानी हमला केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

रतलाम के चर्चित हमला कांड में 3 दोषी करार, दो को 10-10 साल की सजा

बहुचर्चित यास्मीन शेरानी हमला मामला: अदालत का फैसला, 3 आरोपी दोषी

रतलाम। वर्ष 2014 में कांग्रेस नेत्री एवं रतलाम नगर निगम की तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी पर हुए जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अन्य खबरों पर एक नज़र 👇

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सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें से दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं एक आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है।

अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2014 में हुए उस जानलेवा हमले से जुड़ा है, जिसने उस समय रतलाम की राजनीति में व्यापक चर्चा बटोरी थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई है।👎👎

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इस फैसले को लेकर कानूनी और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पीड़ित पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि मामले से जुड़े अन्य पक्ष आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार कर सकते हैं।

Narad News 24 इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा।

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