जनसुनवाई में पहुंचा पीड़ित परिवार, एफआईआर के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप

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👇 लिसन न्यूज़

रतलाम। जिले के बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडल खेरवा निवासी भीमजी चारेल ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई।

आवेदन में पीड़ित ने बताया कि 21 जून की रात कुछ लोगों ने उनके घर पहुंचकर मारपीट की। आरोप है कि परिवार की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा एक महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और टांके लगाने पड़े। पीड़ित का कहना है कि घटना में अन्य परिजनों को भी चोटें आईं, जिनका उपचार कराया गया और चिकित्सा संबंधी दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं।

पीड़ित का आरोप है कि घटना के संबंध में बाजना थाने में एफआईआर क्रमांक 334/2026 दर्ज हुई, लेकिन शिकायत के अनुरूप धाराएं नहीं लगाई गईं और नामजद आरोपियों के विरुद्ध अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में रह रहा है।

शिकायतकर्ता ने मौखिक मीडिया को बताया कि यह विपक्ष सोची समझी जालसाजी नीति के अनुसार पहले से प्लान बनाया था और हमारे साथ मारपीट करने के तुरंत बाद थाने पर पहुंच हमारे ही खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया है। प्रति प्रार्थी खुद के बचाव हेतु पुलिस कारवाही का सहारा लिया।

जब की हमारे परिजन पर हुआ जानलेवा हमला से   घायल पीड़ित को लेकर पहले जान बचाने की दृष्टि से अस्पताल की ओर गए।👎
 प्रतिपक्ष ने  पहले थाने पहुंचकर हमारे ही खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया । वर्तमान में प्रति प्रार्थी प्रशासन से निडर निसंकोच खुले घूम रहे हैं।👇👇

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बताया कि आज मैंने सीएम हेल्पलाइन से शिकायत की है जिसका शिकायत क्रमांक 39852986 के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि 21 जून 2026 को उनके परिवार पर हुए हमले के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। में प्रार्थी किसी अन्य के विवाद बीच बचाव करने गए थे और हम पर ही हमला कर दिया।

 

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी कथित रूप से घर के आसपास आकर डराने-धमकाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है।उल्लेखनीय है कि उपलब्ध एफआईआर के अनुसार बाजना पुलिस ने 22 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। एफआईआर में मारपीट और जान से मारने की धमकी का उल्लेख है।

फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच, प्रभावी वैधानिक कार्रवाई तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

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मीडिया नारद न्यूज़24 को पुलिस बाजना थाना प्रशासन अधिकृत बिट प्रभारी kc यादव ने बताया कि प्रकरण दोनों पक्षों की तरफ़ से नियम अनुसार  रिपोर्ट दर्ज है, सबूत ओर तथ्यों पर अमल  कर शीघ्र ही  वैधानिक कार्यवाही के साथ गिरफ्तारी की जाएगी।

नोट: यह समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों, जनसुनवाई में दिए गए आवेदन और उपलब्ध एफआईआर के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में पुलिस अधिकारी का विस्तृत पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी जवाब  दही प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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