रतलाम 07 जनवरी 2025/ जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टर सभाकक्ष में संपन्न हुई। अपर कलेक्टर डा. शालिनी श्रीवास्तव ने जनसुनवाई करते हुए 40 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए।

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जनसुनवाई में बांगरोद निवासी करणसिंह राजपूत ने आवेदन देते हुए बताया प्रार्थी का एक मकान मंदिर के समीप स्थित है। उक्त मकान में एक दुकान संचालित है जो कि प्रार्थी के पास वर्श 199 से है। उक्त मकान का नाम ड्रोन सर्वे में दर्ज नहीं हुआ। ड्रोन सर्वे में मकान का नाम दर्ज किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम ग्रामीण के भेजा गया है।

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कस्तुरबा नगर निवासी नलिनी ने दिए गए आवेदन में बताया कि प्रार्थिया की कृषि भूमि ग्राम सेमलिया में है। उक्त भूमि के खसरा व खतौनी में प्रार्थिया का नाम नलिनीबाई पति शक्तिसिंह लिखा हुआ है एवं राजस्व विभाग की ऋण पुस्तिका में नलिनी नाम दर्ज है। प्रार्थिया के पेन कार्ड, आधार कार्ड तथा समग्र आईडी में भी नाम नलिनी ही दर्ज है। नाम मिस मेच होने के कारण कृशि भूमि से संबंधित दस्तावेज समग्र आईडी से लिंक नहीं हो पा रही है। खसरा व खतौनी दस्तावेज में सुधार कर नलिनी नाम दर्ज किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है।

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ग्राम रानीसिंग निवासी सुरेश पिता मांगीलाल टांक ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि ग्राम में ही स्थित है, जिसमें प्रार्थी के काका द्वारा पटवारी से सांठगांठ कर फर्जी तरीके से संशोधित आदेश के जरिए बंटवारा करवा दिया, जबकि ऐसा कोई आदेश तहसील रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इस सम्बन्ध में रावटी लोक सेवा में आवेदन देकर उक्त बंटवारा आदेश की प्रति के लिए आवेदन दिया गया था जिसमें तहसीलदार द्वारा लिखकर दिया गया कि उक्त वर्ष की पंजी क्रमांक 30 तक ही इन्द्राज है इसके आगे कोई बंटवारा पंजी नहीं किया गया है। अतः जांच की जाकर उचित कार्रवाई की जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम सैलाना को भेजा गया है।

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Author: Naradh News24

प्रधान संपादक

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