रतलाम 25 फरवरी 2025/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शृंगार श्रीवास्तव ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत जामथून के सरपंच कचरू डाबी को कर्तव्य के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत के पद से पृथक कर दिया है। उक्त अधिनियम के तहत पद से पृथक व्यक्ति ऐसी किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए 6 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित भी हो जाएगा।????????????
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जारी आदेश में बताया गया है कि सरपंच द्वारा पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करते हुए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताए एवं लापरवाही स्वच्छंदचारिता एवं उदासीनता बरती गई है जिसके संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है।
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Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


