ग्राम पंचायत जामथून सरपंच को धारा 40 के तहत पद से पृथक किया।

♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

👇 लिसन न्यूज़

 

रतलाम 25 फरवरी 2025/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शृंगार श्रीवास्तव ने विभिन्न अनियमितताओं के कारण जनपद पंचायत रतलाम की ग्राम पंचायत जामथून के सरपंच कचरू डाबी को कर्तव्य के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत के पद से पृथक कर दिया है। उक्त अधिनियम के तहत पद से पृथक व्यक्ति ऐसी किसी भी पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए 6 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित भी हो जाएगा।????????????

https://youtu.be/U4vdZmElYlg?si=Jfs45sXqYCUJc0U9

जारी आदेश में बताया गया है कि सरपंच द्वारा पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं करते हुए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताए एवं लापरवाही स्वच्छंदचारिता एवं उदासीनता बरती गई है जिसके संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई है।

टोटल खबरें को देखने k लिए ???? 

चैनल की सदस्यता लें 

https://www.youtube.com/@naradhnews2424

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email
Print

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Live cricket updates

Radio

Stock Market Updates

Weather