राहुल गांधी पर केस दर्ज, जायेगी सांसदी या भारत के इटली समर्थक देंगे साथ

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Rahul Gandhi राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने इन धाराओं में दर्ज कराया मामला, जानिये किस धारा में क्या मिलती है सजा?

Parliament Clash Row: बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज समेत कई नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज ’करवाई।

संसद में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हुई कथित धक्का-मुक्की को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज समेत कई नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हमने मकर द्वार के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से उल्लेख किया है, जहां NDA सांसद शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है।जानें किस धारा में कितनी मिलती है सजा ।

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धारा 109- इस धारा में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत 10 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

धारा 115- इस धारा में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने (voluntarily causing hurt) के अपराध के बारे में बताया गया है। इसके तहत 7 साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

धारा 117- इसके अनुसार कोई व्यक्ति या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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धारा 125- इसमें अपराध करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा हो सकती है। इस सज़ा की अवधि सात साल तक हो सकती है, इसके अलावा इस अपराध में आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

धारा 131- इसमें एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है या फिर जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 351- इसमें 2 वर्ष की सजा के साथ अलग से 2 वर्ष तक की कैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

धारा 109- इसमें दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

धारा 117- इसमें तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

 

Naradh News24
Author: Naradh News24

प्रधान संपादक

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