
रतलाम, दिनांक 17 मई 2025 — न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में रतलाम जिले के बहुचर्चित बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राजेश नामदेव की न्यायालय ने आरोपी मांगीलाल पिता फूलजी (उम्र 50 वर्ष), निवासी लक्कीपाड़ा, थाना बाजना को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

मामले का विवरण:
दिनांक 14 नवम्बर 2020 की रात्रि को ग्राम लक्कीपाड़ा निवासी फरियादी राजू निनामा ने थाना बाजना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बड़े भाई सुखलाल (उम्र लगभग 30 वर्ष) की हत्या उनके ही पिता मांगीलाल द्वारा की गई है। घटना की जानकारी गांव के ही अशोक पिता ऊकारसिंह मईडा ने दी, जिसके बाद राजू मौके पर पहुंचा और देखा कि सुखलाल खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा था। पूछताछ पर घायल सुखलाल ने स्वयं बताया कि उसके पिता मांगीलाल ने लट्ठ और कढ़ाई से उसकी पिटाई की है। कुछ देर बाद ही सुखलाल की मृत्यु हो गई।
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जांच एवं साक्ष्य:
पुलिस द्वारा मौके से खून से सनी मिट्टी, सादी मिट्टी तथा एक एल्युमिनियम की कढ़ाई जब्त की गई। आरोपी मांगीलाल की निशानदेही पर एक लाठी भी बरामद की गई। संपूर्ण साक्ष्य भोपाल स्थित न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए।
भोपाल से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि घटनास्थल से जब्त की गई वस्तुएं, मृतक के कपड़े, आरोपी से बरामद लाठी व कढ़ाई – सभी पर मृतक सुखलाल का ही रक्त पाया गया।
प्रकरण में पैरवी:
शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता श्री समरथ पाटीदार ने प्रकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 11 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिनमें मृतक का भाई राजू और मां हुकलीबाई भी शामिल थीं।
न्यायालय का निर्णय:
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न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आरोपी मांगीलाल को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता श्री समरथ पाटीदार ने कहा कि यह निर्णय समाज में संदेश देता है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून के अनुसार सजा अवश्य मिलेगी। आमजन को चाहिए कि किसी भी बुरे कार्य से पूर्व विचार अवश्य करें।
Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


