चार वर्ष पूर्व तलवार व फरसी से हत्या करनेवाले तीन आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय का नाम:- सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव
आरोपीगण:-
01. भेरूलाल पिता शंकरलाल देवदा भील, उम्र 54 वर्ष,
02. गुड्डा उर्फ नानालाल उर्फ रतनलाल पिता शंकरलाल देवदा, उम्र 52 वर्ष,
03. मुकेश पिता भेरूलाल देवदा भील, उम्र 22 वर्ष, तीनों निवासी ग्राम कमेड़, थाना बिलपांक, जिला-रतलाम
हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए 👇
https://www.youtube.com/@naradhnews2424
सजा :- भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 में आजीवन कारावास, धारा 324/34 में 6 माह का सश्रम कारावास व आर्म्स एक्ट की धारा 25 में 1 वर्ष का कारावास
जुर्माना :- सभी आरोपीगण पर 16800 रुपए
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी बलराम ग्राम रूनिजा में रहकर चाय की दुकान पर मजदूरी करता था। घटना दिनांक 05.06.2021 को वह दादा शंभुलाल पिता मानाजी खदेडा व उसके मामा अमरसिंह पिता डुंगरसिंह निवासी खरगापाडा के साथ धनसेरा वाले खेत पर आम के पेड़ से केरी उतारने गये थे। दिन में करीबन 1:30 बजे भैरूलाल फरसी वाली लकड़ी लेकर तथा नानालाल तलवार लेकर आये और बोले कि आम का पेड़ उनका है इसलिए आम से केरी नहीं उतारने देंगे। उक्त अभियुक्तगण माँ-बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे। उसके दादा जी शंभुलाल व उसने गालियां देने से मना किया तो वे उसके दादाजी को मारपीट करने लगे तभी अभियुक्त मुकेश पिता भैरूलाल देवदा हाथ में लकडी, गुड्डा देवदा हाथ में तलवार व रोहित हाथ में लकडी लेकर आये और आते ही माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देकर अभियुक्त मुकेश ने तलवार उसके सिर पर मारी तो उसके सिर से खून निकलने लगा। अभियुक्त गुड्डा व रोहित ने लकड़ी से उसे व उसके दादाजी शम्भुलाल जी व मामा अमर सिंह के साथ मारपीट की। उसके दादा बेहोश हो गये थे, उस जमीन पर मार मारकर लिटा दिया था। उसी समय 100 नम्बर पुलिस की गाड़ी की आवाज आयी तभी सभी अभियुक्तगण ने मृत्यु कारित करने की धमकी दी। फिर उसने उसके पापा गोपाल खदेड़ा को फोन कर बुलाया, उन्होंने एम्बुलेंस बुलायी उसमें उसके दादा शंभुलाल, मामा अमर सिंह व उसे सरकारी अस्पताल रतलाम ले गये थे। उसके दादा शम्भुलाल देवदा ज्यादा गंभीर होने से रैफर कर देने से अहमदाबाद अस्पताल ले गये थे। उसके मामाजी को मामूली चोटें थी। उसके सिर में, पेट पर, बांये कन्धे पर, दाहिने हाथ की कलाई पर, पीठ पर चोटें आयी हैं। आहत शंभुसिंह और बलराम के जिला चिकित्सालय में भर्ती होने पर थाना बिलपांक को सूचित किया गया।
👇👇 धर्म गुरुओं ने ली शपथ
https://youtu.be/xS-0_DyUay8?si=bHiWuvOAfjWcwqgQ
फरियादी बलराम द्वारा उपरोक्त आशय की सूचना थाना बिलपांक में देने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 व 506 में FIR दर्ज की गई।
विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका निर्मित कर आहतगण का प्रारंभिक ईलाज कर आहत शंभु सिंह को पहले जी.डी. अस्पताल रतलाम में उपचार हेतु भेजा गया और उसके पश्चात् अहमदाबाद रेफर किया गया। आहत शंभु सिंह की ईलाज के दौरान मृत्यु होने पर मर्ग क्रमांक 52/21 अंतर्गत 174 दं.प्र.सं. पंजीबद्ध कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके मेमोरेंडम कथनों के आधार पर घटना में प्रयुक्त फरसी वाली लकड़ी और तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक निर्मित कर घटना स्थल से खून लगी हुई मिट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक निर्मित कर मृतक शंभु सिंह के खून लगे हुए कपड़े, घटना स्थल से खून आलुदा मिट्टी जप्त कर अन्य सामाग्री सहित राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। जांच के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर धारा 324, 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (Star) (बी) का ईजाफा कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आवास योजना पर फोकस कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और 🫰👇👇
https://youtu.be/uuVXr7gLpPc?si=8BvNYtT3WIwRPgil
प्रकरण के तथ्य:-
(01)फरियादी द्वारा आरोपीगण से समझौता कर लिया था व न्यायालय में लिखित समझौता प्रस्तुत किया था।
(02)मृतक शंभूलाल के शरीर पर 16 से अधिक चोटे थी जिसमें से तीन सर पर, 8 बाई आंख व बाय तरफ शरीर पर, शेष शरीर पर दाहिने हिस्से में।
(03)पीएमकर्ता डॉक्टर ने मृतक की मृत्यु मृतक के शरीर पर आई बहुत सारी चोटो की वजह से “कार्टियोरेसिपिरेटी फेल्यूआ” की वजह से होना बताया था
(04)डॉक्टर द्वारा यह भी बताया गया था कि मृतक को आई चोटे जप्तसुदा तलवार, फरसी लकड़ी से आना संभव है।
(05) घटनास्थल से जप्त मिट्टी आरोपीगण से जब तक तलवार फरसी व मृतक के कपड़े इन सभी पर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) रिपोर्ट में खून पाया गया।
Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


