पांच वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की न्यायालय ने आरोपी जितेन्द्र पिता रामा डागर, जाति-भील, उम्र 26 वर्ष, निवासी-ग्राम प्रीतमनगर को दी पांच वर्ष की सजा व दो हजार का जुर्माना/
अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि गांव सरवनी जागीर निवासी फरियादी राहुल दिनांक 24.02.2020 को अपने दोस्त घनश्याम निनामा की बहन यशोदा की शादी में अपने भाई सोनु की पिकअप से अपने गाँव के धर्मेन्द्र वसुनिया, गगन गिरवाल, कालु कटारिया व भोला भुरिया के साथ ग्राम सरवड़ गया था। पिकअप उसका भाई सोनु चला कर ले गया था, गांव सरवड़ में शादी के कार्यक्रम में नाचने की बात को लेकर उसका दुल्हन यशोदा के बुआ के लड़के अभियुक्त जितेन्द्र पिता रामा डामर से धक्का लगने पर कहा सुनी हो गई, अभियुक्त ने उसे माँ-बहन की नंगी नंगी गालीयां दी, जब फरियादी राहुल ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने जेब से चाकू निकाल कर जान से मारने की नियत से फरियादी राहुल के ऊपर चाकू से उसकी गर्दन के दांहिनी तरफ व सीने पर हमला कर दिया जिससे उसे गंभीर चोट लगी और खून बहने लगा। फरियादी राहुल को उसके भाई सोनु, उसके दोस्त धर्मेन्द्र, गगन, कालु व भोला ने बीच-बचाव कर छुडाया व घटना देखी। चाकु मारने में अभियुक्त जितेंद्र के भी हाथ में चोट लगी। राहुल का भाई व उसके दोस्त उसे पिकअप से ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल रतलाम ले गए।
जिला चिकित्सालय रतलाम से डॉक्टर द्वारा सूचना भेजने पर थाना बिलपांक में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 307 की रिपोर्ट दर्ज की गई। दिनांक 25.02.2020 को अभियुक्त जितेंद्र को गिरफ्तार क पूछताज की गई पूछताज के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू, खून लगे कपड़े जप्त कर किए गये। चाकू, खून लगे कपड़े एवं घटनास्थल से जप्त खून आलूदा एवं सादा मिट्टी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाँच हेतु भेजी गयी। घटना स्थल का नक्शा मौका निर्मित कर आहत राहुल के मृत्यु कालिक कथन लेखबद्ध कराए गए। अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र (चालान) न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत 11 गवाह के बयान दस्तावेजी साक्ष्य व प्राप्त DNA रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा सुनवाई पूर्ण कर निर्णय पारित किया गया।
Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


