थाना क्षेत्र के उमरन गांव की घटना — छात्रा की शिकायत पर POCSO एक्ट सहित कई धाराओं में FIR दर्ज रतलाम।
रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम उमरन में शनिवार को हुई गंभीर घटना के बाद जनजातीय कार्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी शिक्षक गोविंद सिंह कसावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला उस समय सामने आया जब छात्रा ने बताया कि 50 वर्षीय शिक्षक उसका पीछा करते हुए उसके घर में घुस गया और ताला तोड़कर छेड़छाड़ की कोशिश की।
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छात्रा की शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में दी गई जानकारी के आधार पर, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने प्राथमिक शिक्षक गोविंद सिंह कसावत, पदस्थ प्राथमिक विद्यालय नरसिंहनाका संकुल केन्द्र — शासकीय हाईस्कूल उमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आदेश जारी किए हैं।
यह हुआ था शनिवार को — घटना का विवरण
छात्रा ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर वह घर पर अकेली थी। माता-पिता और भाभी काम पर गए थे और भाई अनाज की दुकान पर था। इसी दौरान शिक्षक गोविंद कसावत उसका पीछा करते हुए घर में घुस गया और गलत नीयत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की। छात्रा द्वारा जोर से चिल्लाने पर वह मौके से फरार हो गया।
परिजनों को जानकारी देने के बाद तुरंत पुलिस में शिकायत की गई। रावटी पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़, घर में घुसपैठ और POCSO Act सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
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निलंबन आदेश और आगे की कार्रवाई
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक कसावत का मुख्यालय शासकीय हाई स्कूल भीलों की खेड़ी, जिला रतलाम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उसे मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय रहेगा।
विभागीय जांच जल्द ही प्रारंभ की जाएगी।
🔴 हाइलाइट पॉइंट्स,,
छात्रा के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाला शिक्षक गोविंद सिंह कसावत गिरफ्तार नहीं — FIR दर्ज।
जनजातीय कार्य विभाग की आयुक्त ने किया तत्काल निलंबन।
घटना शनिवार दोपहर ग्राम उमरन (रावटी थाना क्षेत्र) की।
50 वर्षीय शिक्षक ने छात्रा का पीछा कर ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। आवश्यकता की पूर्ति एक ही छत नीचे 👇
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छात्रा की चीख सुनकर आरोपी मौके से फरार।
निलंबन अवधि में मुख्यालय रहेगा — शासकीय हाई स्कूल भीलों की खेड़ी।
नियम 53 के तहत मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता।
POCSO Act सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज।
Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


