आरोपी विष्णु उर्फ काला पिता श्री आनन्द टांक, उम्र 23 वर्ष, निवासी- सिलावटों का वास रतलाम को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 में 06 माह व धारा 15 में 08 माह के सश्रम कारावास एवं 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने की सजा को न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने अपील में बरकरार रखा है।

अपर लोक अभियोजक एवं प्रकरण में पैरवीकर्ता शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि माणकचौक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय शर्मा को दिनांक 11.09.2023 को सर्कल भ्रमण समय करते समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसके थाने क्षेत्र में रहने वाला जिला बदर अभियुक्त विष्णु उर्फ काला मोहल्ले में शीतल सेठ के प्लॉट के बाउंड्री वॉल के आगे बैठकर शराब के नशे में होकर मेहरून रंग की टी-शर्ट और नीले रंग का पेंट पहना है। मुखबिर सूचना पर से मुखबिर द्वारा बताये स्थान हरिजन बस्ती लक्कड़पीठा रोड़ पहुंचने पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे हमराह फोर्स व गवाहों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पूछकर जिला बदर आदेश के पालन एवं सीमा में प्रवेश करने के संबंध में वैध अनुमति के संबंध में पूछने पर उसके द्वारा अनुमति नहीं बताने पर उसे गिरफ्तार कर

फोर्स की मदद से थाने ले जाकर उसके विरुद्ध धारा 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के बाद संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर दिनांक 07.10.23 को अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई पूर्ण कर न्यायाधीश सुश्री प्रगती असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम जिला-रतलाम के न्यायालय ने आरोपी विष्णु उर्फ काला को दोषसिद्धि किया था। दोषसिद्ध के विरुद्ध आरोपी विष्णु उर्फ काला ने सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।



