बंधक प्लॉट बेचने का मामला: कॉलोनाइजर मनीष सुराना की जमानत खारिज, न्यायालय ने भेजा जेल

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नगर निगम में बंधक 17 भूखंड बेचने का आरोप, लंबे समय से चल रहा था प्रकरण

📰 हाइलाइट खबर (Narad News24)

बंधक प्लॉट बेचकर कथित धोखाधड़ी करने के मामले में कॉलोनाइजर मनीष सुराना को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जानकारी के अनुसार फरियादी भगवतीलाल सोनी द्वारा 19 जून 2009 को औद्योगिक क्षेत्र थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कॉलोनाइजर मनीष सुराना, निवासी बिचलावास, ने शहर की गोपालनगर राजगढ़ कॉलोनी में स्थित लगभग 17 भूखंड, जो Ratlam Municipal Corporation में बंधक थे, उन्हें बिना मुक्त करवाए बेच दिया।👇👇👎

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शिकायत के अनुसार आरोपी ने कथित रूप से नगर निगम के कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों से सांठगांठ कर प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 308/10 दर्ज कर धारा 420 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम किया था।

मामले में करीब 8 वर्षों तक जांच चलने के बाद पुलिस ने 6 मई 2018 को न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में चल रही थी।

सुनवाई के दौरान आरोपी के बयान के लिए पेश नहीं होने पर न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जेल जाने से बचने के लिए आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए।

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खबर के मुख्य बिंदु (Highlights)

बंधक प्लॉट बेचने का गंभीर मामला

कॉलोनाइजर मनीष सुराना की जमानत खारिज

नगर निगम में बंधक थे करीब 17 भूखंड

धारा 420 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ था केस

बयान के लिए पेश नहीं होने पर जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

Naradh News24
Author: Naradh News24

प्रधान संपादक

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