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44 लाख रुपये गबन मामला: रतलाम सेंट्रल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित 2 को सजा, 6 आरोपी दोषमुक्त
रतलाम | नारद न्यूज़24
करीब दो दशक पुराने 44 लाख रुपये के बैंक गबन मामले में रतलाम की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित दो आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई, जबकि छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस लंबे समय तक चले मुकदमे के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी, जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त हो गई।
अदालत में चले विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया कि बैंक को लगभग 44 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी माना, जबकि शेष छह आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया। ताज़ा ख़बर 👇 👇
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यह मामला वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों का निधन हो गया, इसलिए उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त कर दिया गया। अदालत के इस फैसले को बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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नारद न्यूज़24 की अपील:
बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में समयबद्ध जांच और कठोर कार्रवाई आवश्यक है, ताकि आम उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे।
Author: Naradh News24
प्रधान संपादक


