जिले में नरवाई प्रबंधन के लिए विभिन्न दलों का जिलाधीश ने किया गठन ।

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कलेक्टर ने किसानों द्वारा किए जा रहे कार्य पर रोकथाम के लिए कमर कस ली है और निर्देश पर अपर कलेक्टर डा. शालिनी श्रीवास्तव ने नरवाई प्रबंधन अथवा (किसानों द्वारा अपने खेत पर गेहूं के शेष बचे अवशेष। को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए जिले में निगरानी दल का गठन किया है। अपर कलेक्टर डा. श्रीवास्तव द्वारा जिले में नरवाई प्रबंधन प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

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जारी आदेश के अनुसार नरवाई प्रबंधन के लिए समुचित मात्रा में प्रत्येक विकासखण्ड में हैप्पी सीडर/सुपर सीडर की स्वीकृति, उपलब्धता सहायक कृषि यंत्री सुनिश्चित करेंगे। गठित निगरानी दल में संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी तथा थाना प्रभारी, पटवारी तथा कोटवार को शामिल किया गया है। सेटेलाइट से प्राप्त प्रतिदिन की घटनाएं उपसंचालक कृषि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर निगरानी दल द्वारा स्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर तहसील कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा तथा तहसीलदार संबंधित अपचारी कृषकों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं सुनवाई कर 15 दिवस के अन्दर अर्थदण्ड अधिरोपित करेंगे।

उक्त आदेश का पालन कराए जाने तथा उल्लंघन की स्थिति निर्मित न हो, इस हेतु पर्यवेक्षण दल का भी गठन किया गया है। जिसमें संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय कृषि अधिकारी तथा वरिष्ठ विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गठित दल द्वारा नरवाई में आग लगाने के दोषी कृषको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

जिला स्तरीय मानिटरिंग दल में पर्यवेक्षक दल के सदस्य, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य, सहायक कृषि यंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

 

Naradh News24
Author: Naradh News24

प्रधान संपादक

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