रतलाम जिलेमे पिछले दिन जावरा तहसील में एक विवादास्पद नामांतरण मामले ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बामनखेड़ी के निवासियों बाबू खां और मोहम्मद खां द्वारा तहसीलदार संदीप इवने को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर और संबंधित तहसीलदार को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है।
नारद न्यूज़ 24 टीवी युटुब चैनल पर देखने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें और पाएं ताज़ा अपडेट खबर
https://www.youtube.com/@naradhnews2424
वाद के अनुसार, वर्ष 1968-69 में वादियों की मां नूरजहां बी के नाम पर खरीदी गई भूमि पर वर्तमान में वे मकान बनाकर रह रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी बहन मुन्नी बी के निधन के पांच साल बाद, उनके पुत्र ने फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसे 30 जनवरी 2024 को निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद मुन्नी बी के पति और उनके बच्चों ने पुनः नामांतरण के लिए आवेदन किया, और 22 जुलाई को तहसीलदार द्वारा बिना व्यक्तिगत सूचना दिए नामांतरण का आदेश पारित कर दिया गया।



